हरियाणा राज्यसभा चुनाव विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, कांग्रेस विधायक के वोट पर उठे सवाल

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Haryana Rajya Sabha Election

हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्वीकार कर ली है। इस याचिका में कांग्रेस विधायक भरत सिंह बैनिवाल के वोट को रद्द करने की मांग उठाई गई है। मामले के अदालत पहुंचने के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से कांग्रेस विधायक के वोट को लेकर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया है कि संबंधित वोट को वैध नहीं माना जाना चाहिए और उसे निरस्त किया जाए।

हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी को भी तेज कर दिया है।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव पहले भी क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक रणनीतियों को लेकर चर्चा में रहा था। अब यह कानूनी विवाद चुनाव परिणाम और राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण मोड़ ले सकती है।

वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मामले पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं।

फिलहाल हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस केस को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं और सभी की नजर अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई है।

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