नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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POCSO Case

जींद कोर्ट का सख्त फैसला, 70 हजार रुपये जुर्माना;

पुलिस की मजबूत पैरवी से मिला न्याय

जींद, (एस• के• मित्तल) : नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) की न्यायाधीश श्रीमती सिफा की अदालत ने नरवाना के हरि नगर निवासी आरोपी को दोषी करार दिया। मामला 26 जनवरी 2025 का है, जब आरोपी नाबालिग को घर से बहला-फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। जींद पुलिस द्वारा एकत्रित ठोस साक्ष्यों और स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजाएं सुनाईं। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।

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