झूठा गोलीकांड रचने वाला आरोपी गिरफ्तार

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Fake Firing Case
Fake Firing Case

भैंसों के लेन-देन के विवाद में खुद को मार ली धारदार हथियार से चोट

Fake Firing Case – जींद : थाना अलेवा पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक व्यक्ति ने भैंसों के लेन-देन के विवाद को लेकर स्वयं को गोली लगने की झूठी कहानी रच दी थी। आरोपी ने दूसरों को फंसाने के लिए खुद को धारदार हथियार से घायल किया और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।

थाना अलेवा प्रभारी उप निरीक्षक आत्माराम ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि चाणक्य ग्लोबल स्कूल के पास एक व्यक्ति को गोली लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने खून, मोटरसाइकिल और एक अवैध पिस्तौल सहित सभी साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किए। घायल की पहचान रिंकू निवासी बाहरी, जिला करनाल के रूप में हुई। घायल रिंकू ने पुलिस को दिए बयान में दो व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। मामले की जांच के दौरान मेडिकल बोर्ड और FSL रिपोर्ट के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों और घटनास्थल की दोबारा जांच में यह स्पष्ट हुआ कि रिंकू की चोटें फायरआर्म से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से स्वयं द्वारा मारी गई थीं।

इस आधार पर पुलिस ने आरोपी रिंकू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217, 231, 240, 248(ख) बीएनएस सहित शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-A), 54-59 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, ताकि पूरे प्रकरण की गहनता से पूछताछ की जा सके। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी रिंकू के खिलाफ जिला करनाल में पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया से ही किया जाना चाहिए। झूठा मुकदमा दर्ज करवाना या स्वयं को नुकसान पहुंचाकर किसी को फंसाने की कोशिश करना गंभीर अपराध है, जिसके लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान है।

@जींद (अलेवा)

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