झज्जर के झांसवा स्थित वंडर सीमेंट लिमिटेड प्लांट से करीब 1500 मीटर केबल और मैकेनिकल टूल चोरी के मामले में गिरफ्तार संजू को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश राज कुमार यादव की अदालत ने उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी करीब एक महीने से हिरासत में था।
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने संजू के खिलाफ 18 मामले दर्ज होने की जानकारी रखी गई। हालांकि, मौजूदा मामले में चोरी की गई केबल और मैकेनिकल टूल की बरामदगी नहीं हो सकी है। मामले में शामिल बताया जा रहा दूसरा आरोपी अभी फरार है।
चोरी की घटना 3 और 4 नवंबर 2025 की दरमियानी रात की है। प्लांट के सिक्योरिटी शिफ्ट इंचार्ज अनिल ने पुलिस को शिकायत दी थी। भिवानी के सिरसी निवासी अनिल के अनुसार, रात करीब 11 बजकर छह मिनट पर अज्ञात लोग प्लांट में दाखिल हुए। आरोप है कि वे एमएस अंजना पंप की करीब 1500 मीटर केबल और मैकेनिकल टूल चोरी करके ले गए।
घटना के बाद कंपनी ने अपने स्तर पर जांच की। इस दौरान झज्जर के सुंदरेहटी निवासी संजू का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे मामले में आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले के तथ्यों और उपलब्ध जानकारी पर विचार किया। चोरी की संपत्ति की बरामदगी नहीं होने का पहलू भी अदालत के सामने रखा गया। साथ ही, दूसरे आरोपी के फरार होने और संजू के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की जानकारी पर भी विचार किया गया।
इन पहलुओं को देखते हुए अदालत ने संजू की नियमित जमानत मंजूर कर दी। आदेश में एक लाख रुपये का मुचलका निर्धारित किया गया है। फिलहाल चोरी की केबल और मैकेनिकल टूल की बरामदगी नहीं हुई है तथा दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी भी बाकी है। अदालत का आदेश संजू की जमानत याचिका से संबंधित है।
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