हरियाणा के सिरसा जिले में छात्रा से छेड़छाड़ और शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। डबवाली क्षेत्र के एक गांव की छात्रा से जुड़े इस मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, छात्रा को शादी के लिए दबाव डालने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और जांच के बाद अदालत में मामला पहुंचा।
वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. नरेश सिंघल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद छात्रा से जुड़े मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई और दोषी को सजा सुनाई गई।
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालतों की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस मामले में भी अदालत ने दोषी को कारावास के साथ आर्थिक दंड देने का आदेश दिया है।
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