इनफ्लुएंसर बसंत जांगड़ा को कोर्ट से झटका, नो ड्यूज सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े में जमानत याचिका खारिज

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Basant Jangra

हरियाणा के सोनीपत में नगर परिषद के नो ड्यूज सर्टिफिकेट में कथित फर्जीवाड़ा करने के मामले में हरियाणवी इनफ्लुएंसर बसंत जांगड़ा को अदालत से राहत नहीं मिली है। एसडीजेएम गोहाना अविनाश यादव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता, सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बसंत जांगड़ा ने नगर परिषद के पूर्व कर्मचारी रवि के साथ मिलकर कथित रूप से आपराधिक साजिश रची थी। आरोप है कि इस साजिश के तहत 60 हजार रुपये देकर नगर परिषद के नो ड्यूज सर्टिफिकेट में किला नंबर बदलवाया गया था।

मामले में आरोप है कि सरकारी दस्तावेज में किला नंबर बदलकर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई। इस कथित फर्जीवाड़े को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और बसंत जांगड़ा को आरोपी बनाया गया।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी का हवाला दिया। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और आरोपी की कथित सक्रिय भूमिका को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद बसंत जांगड़ा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

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