बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू होने के बीच गुरुग्राम जिला प्रशासन ने दिवाली के त्योहार पर लोगों को सीमित राहत दी है। प्रशासन ने दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद अगले आदेश तक पूरे जिले में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
GRAP-3 के तहत लागू हैं सख्त प्रतिबंध
जिले में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण GRAP का तीसरा चरण लागू है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों और प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कार्यों पर सख्ती बरती जा रही है। दिवाली के दौरान प्रदूषण और अधिक न बढ़े, इसके लिए प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं।
केवल ग्रीन पटाखों को मिली अनुमति
प्रशासन के आदेश के अनुसार, जिन लोगों ने प्रतिबंध लागू होने से पहले पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे खरीदे हैं, वे निर्धारित दो घंटे के दौरान उनका उपयोग कर सकते हैं। यह छूट केवल ग्रीन पटाखों के लिए है।
पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है। पारंपरिक पटाखों और तेज आवाज तथा अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
रात 10 बजे के बाद फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध
दिवाली की रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने की अनुमति समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगले आदेश तक पूरे गुरुग्राम में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित समय और नियमों का पालन करने की अपील की है।
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