गैंगस्टर से जुड़ी संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई रोकी गई

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Gurugram gangster property

स्टे ऑर्डर और कागजात पेश होने पर बुलडोजर एक्शन टला, प्रॉपर्टी सील

हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर से जुड़ी एक प्रॉपर्टी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई उस समय रुक गई, जब संबंधित पक्ष ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर और संपत्ति के वैध दस्तावेज प्रशासन के सामने पेश कर दिए। अधिकारियों के मुताबिक, सभी कागजातों की जांच के बाद फिलहाल प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के बजाय सील करने की कार्रवाई की गई है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह संपत्ति अवैध निर्माण और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों के चलते जांच के दायरे में थी। इसी आधार पर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी और बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही थी। हालांकि, कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और न्यायालय का स्टे ऑर्डर अधिकारियों को सौंप दिया गया।

दस्तावेजों की प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निर्माण को लेकर अंतरिम रोक लगी हुई है। ऐसे में कानून के तहत तोड़फोड़ की कार्रवाई करना संभव नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि नियमों के अनुसार स्टे ऑर्डर प्रभावी होने पर किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जा सकती।

हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक संपत्ति का किसी भी प्रकार से उपयोग न हो, इसके लिए प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। सीलिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच या कानूनी प्रक्रिया के दौरान न तो निर्माण में कोई बदलाव हो और न ही किसी तरह की गतिविधि संचालित की जाए।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। कुछ लोगों का कहना है कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि प्रशासन का तर्क है कि कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कदम उठाए जा सकते हैं।

प्रशासन ने बताया कि दस्तावेजों की विस्तृत जांच जारी है और कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि संपत्ति अवैध पाई जाती है, तो भविष्य में बुलडोजर एक्शन से भी इंकार नहीं किया गया है।

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