हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी अशोक कुमार देंगे इस्तीफा, नई नियुक्ति में UGC नियमों के पालन के निर्देश

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Haryana Sports University

हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार तीन सप्ताह के भीतर पद से इस्तीफा देंगे। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि व्यक्तिगत कारणों से वह पद पर बने रहने में असमर्थ हैं।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने इस बयान के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को इस्तीफा मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसे स्वीकार करने और संबंधित प्रक्रियाएं 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। स्थायी व्यवस्था अथवा नए कुलपति की नियुक्ति तक विश्वविद्यालय के वरिष्ठ डीन अंतरिम कुलपति की जिम्मेदारी संभालेंगे।

डॉ. देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने अशोक कुमार की नियुक्ति तथा वेतन निर्धारण को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वर्ष 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कुलपति पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का मुद्दा उठाया।

उनका तर्क था कि अशोक कुमार के पास प्रोफेसर के रूप में दस वर्ष का अनुभव नहीं है और उन्होंने पीएचडी भी नहीं की है। उनकी ओर से डीजीपी के वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण पर भी आपत्ति जताई गई। अशोक कुमार की तरफ से पहले कुलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा किए जाने का तर्क रखा गया था।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नए कुलपति की नियुक्ति यूजीसी के वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार की जाए। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

अशोक कुमार नवंबर 2023 में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एक मार्च 2024 को उन्हें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया था। उनसे पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएस देशवाल भी इस पद पर रहे थे और कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे चुके हैं। विश्वविद्यालय सोनीपत के राई में स्थित है।

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