हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल तक निर्माण की अनुमति को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य सरकार इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि Town and Country Planning Department Haryana ने इस संबंध में एक विस्तृत मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इस मसौदे को मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद सरकार Supreme Court of India में अपील दायर कर सकती है। यह विवाद मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट+4 मंजिल के निर्माण की अनुमति और उससे जुड़े सुरक्षा, बुनियादी ढांचे तथा नियामकीय पहलुओं को लेकर सामने आया है।
पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों की राय सामने आ रही है। एक ओर जहां बिल्डर्स और कुछ निवासी इसे आवासीय जरूरतों को पूरा करने का माध्यम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कई विशेषज्ञ और स्थानीय निवासी इसे शहरी अव्यवस्था, ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा जोखिमों से जोड़कर देख रहे हैं।
सरकार का मानना है कि स्पष्ट कानूनी स्थिति के बिना इस नीति को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए अब न्यायिक मार्ग अपनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनिश्चितता न रहे।
इस पूरे घटनाक्रम पर शहरी विकास से जुड़े लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी कि सरकार किस दिशा में कदम उठाती है। यह मामला न केवल निर्माण क्षेत्र बल्कि आम नागरिकों और शहरी योजनाओं पर भी असर डाल सकता है।
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