60 दिनों तक लागू रहेंगे आदेश, छात्रों को मिली बड़ी राहत
हरियाणा के हिसार में प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज ध्वनि वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला उपायुक्त (डीसी) की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यह पाबंदी आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय छात्रों की पढ़ाई और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
हाल के दिनों में परीक्षा सत्र और शैक्षणिक गतिविधियों को देखते हुए कई इलाकों से देर रात तक बजने वाले डीजे और लाउड म्यूजिक की शिकायतें मिल रही थीं। अधिकारियों के मुताबिक, लगातार तेज ध्वनि से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और बुजुर्गों व मरीजों को भी परेशानी हो रही थी।
आदेशों के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम, शादी समारोह या अन्य आयोजनों में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति या आयोजक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निगरानी रखें और उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी निर्धारित समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही आयोजकों से अपील की गई है कि वे ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखें और नियमों का सम्मान करें।
इस फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि शांत वातावरण पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है।
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