पानीपत में गांजा तस्कर को 6 साल की सजा

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Panipat Drug Case

कोर्ट ने ₹60 हजार का जुर्माना भी लगाया; आरोपी यूपी का रहने वाला

पानीपत में मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह अपने गांव से गांजा लेकर हरियाणा में सप्लाई करने के इरादे से आया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ था।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने बरामदगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशा तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और युवाओं को इसकी गिरफ्त में धकेलती है। इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।

इस निर्णय को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अहम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को कानून के तहत दंडित कराया जाएगा।

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