मानेसर लैंड स्कैम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत: हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर रोक लगाई, फैसला सुरक्षित रखा

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मानेसर जमीन घोटाला — हाईकोर्ट में पूर्व CM हुड्डा को बड़ी राहत

चंडीगढ़।
हरियाणा के बहुचर्चित मानेसर लैंड स्कैम केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हुड्डा की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसमें उन्होंने CBI कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी।
सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी अब आरोप तय होने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला गुड़गांव के मानेसर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण और पुन: आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा है।
CBI ने 2015 में हुड्डा सहित कई अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
CBI का आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से जमीन सस्ते दामों पर खरीदी और बाद में उसे बिल्डरों को ऊंची कीमत पर बेचने की अनुमति दी।

पूर्व CM हुड्डा ने अपनी याचिका में कहा कि CBI कोर्ट ने बिना पर्याप्त साक्ष्यों के आरोप तय करने का आदेश दिया, जो न्यायसंगत नहीं है।
हाईकोर्ट में दोनों पक्षों — हुड्डा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने और CBI की ओर से विशेष वकील ने — अपने-अपने तर्क रखे।

अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद कहा कि फैसला जल्द सुनाया जाएगा, लेकिन तब तक CBI कोर्ट में आरोप तय नहीं होंगे।
इससे हुड्डा को अस्थायी राहत मिल गई है।

राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को हुड्डा के लिए बड़ी कानूनी और सियासी राहत माना जा रहा है, खासकर तब जब हरियाणा में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ रही है।



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