सफीदों, (एस• के• मित्तल) : हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत देते हुए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब योजना में बदलाव कर सभी पात्र बीपीएल परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के दायरे को बढ़ाने के साथ-साथ सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। यह योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
एसडीएम ने बताया कि योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं, जिनका मकान कम से कम 10 साल पुराना हो और मरम्मत योग्य स्थिति में हो। आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास स्वयं का मकान होना जरूरी है। योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, अनुसूचित जाति या ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, मकान के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो दस्तावेज तथा मकान मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आवश्यक है। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि इच्छुक आवेदक सबसे पहले विभाग की वेबसाइट haryanascbc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म भरने के बाद इसे सरपंच या पार्षद से सत्यापित कराना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाने के बाद जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराना होगा। उन्होंने आवेदकों से अपील की कि आवेदन करते समय सही जानकारी दें और सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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