गुरुग्राम में कार्रवाई जारी रहेगी, शीर्ष अदालत ने दी हाईकोर्ट जाने की सलाह

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Gurugram Bulldozer Action

हरियाणा के गुरुग्राम में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल गुरुग्राम में प्रशासन की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी।

जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से कई लोगों को नुकसान हो रहा है और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, अदालत ने मामले को सीधे सुनने से इनकार करते हुए कहा कि इस विषय पर पहले हाईकोर्ट में ही सुनवाई होनी चाहिए।

इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश केवल गुरुग्राम क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। यानी अन्य जिलों में चल रही इसी प्रकार की कार्रवाइयों पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, नियमों के तहत नोटिस देने के बाद ही यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि शहर में व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।

वहीं, प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय और विकल्प नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अब आगे की कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में जारी रहने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से प्रशासन को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। तब तक गुरुग्राम में बुलडोजर कार्रवाई जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

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