रोहतक नगर निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 30 जून तक अपना टैक्स जमा करवा देंगे। निगम प्रशासन का कहना है कि लोगों को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और लंबित बकाया कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
जानकारी के अनुसार, योजना के तहत नागरिकों को मूल टैक्स राशि जमा करनी होगी, जबकि उस पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। निगम ने टैक्स जमा करवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। लोग घर बैठे डिजिटल माध्यम से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि स्वयं प्रमाणित संपत्ति विवरण देने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। निगम का मानना है कि इससे अधिक से अधिक लोग अपनी संपत्तियों का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएंगे और टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते टैक्स जमा करवा लें ताकि ब्याज माफी का पूरा लाभ मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक, निर्धारित समय सीमा के बाद सामान्य नियम लागू हो जाएंगे और फिर ब्याज में छूट नहीं दी जाएगी।
इस योजना को लेकर शहरवासियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि ब्याज माफी से आर्थिक बोझ कम होगा और लंबित टैक्स जमा करवाने में सुविधा मिलेगी।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन पोर्टल और संबंधित सहायता केंद्रों के जरिए लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी ताकि टैक्स भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
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