हरियाणा में ESHM (Elementary School Head Master) पद पर कार्यरत हेडमास्टरों के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार, संबंधित हेडमास्टरों को 30 दिनों के भीतर अपना पद चुनना होगा। इस संबंध में सभी जिला स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। इसके लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सभी हेडमास्टर तय समय के भीतर अपनी विकल्प प्रक्रिया पूरी करें और विभागीय निर्देशों का पालन करें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी कराई जाएं।
यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है, तो विभाग आगे की कार्रवाई प्रचलित नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुसार करेगा। हालांकि, अंतिम निर्णय विभागीय नियमों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सभी DEEO कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित कर्मचारियों को समय रहते सूचना उपलब्ध कराएं और पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर विभाग को प्रगति रिपोर्ट भी भेजी जाएगी।
इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संबंधित हेडमास्टरों से समय सीमा के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की अपेक्षा की गई है, ताकि प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निर्धारित अवधि में पूरी हो सके।
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