गुरुग्राम के 53 सेक्टरों में डिफॉल्टर प्लॉटधारकों को ₹494.49 करोड़ से ज्यादा की राहत, HSVP योजना का लाभ 31 दिसंबर तक

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HSVP Gurugram

गुरुग्राम : प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े लंबित विवादों के समाधान के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की ओर से शुरू की गई ‘विवादों से समाधान योजना’ के तहत गुरुग्राम के 53 सेक्टरों में डिफॉल्टर प्लॉटधारकों को बड़ी वित्तीय राहत दी गई है। प्राधिकरण के अनुसार पात्र मामलों में 494.49 करोड़ रुपए से अधिक की छूट निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 रखी गई है।

HSVP की प्रशासक वैशाली सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र आवंटियों को प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित लंबित विवादों के सरल, त्वरित और निष्पक्ष समाधान का अवसर उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले आवंटी अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं।

योजना में आवासीय प्लॉटों के आवंटी ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इनमें फ्लोर-वाइज पंजीकरण वाले प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट और औद्योगिक प्लॉट से जुड़े पात्र आवंटी शामिल हैं।

प्राधिकरण का कहना है कि इस योजना के माध्यम से ऐसे आवंटियों को भी राहत मिल सकती है, जो पूर्व में लागू की गई संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए थे। पात्र आवंटियों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपने लंबित मामलों का समाधान कराने का अवसर दिया गया है।

आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड के माध्यम से HSVP के संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। वहां अपने मामले की स्थिति के साथ योजना के तहत निर्धारित छूट राशि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

HSVP प्रशासन के अनुसार योजना से जुड़ी प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का उद्देश्य आवंटियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचाना और उनके मामलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है।

यदि किसी आवंटी को योजना की पात्रता, छूट राशि या आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है तो वह अपने संबंधित HSVP एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी सहायता के लिए अनुरोध दर्ज करवाने की व्यवस्था है।

वैशाली सिंह ने पात्र आवंटियों से अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया पूरी करने से आवंटी अपने एन्हांसमेंट से जुड़े लंबित विवादों का निपटारा करा सकते हैं और योजना में उपलब्ध वित्तीय राहत का लाभ ले सकते हैं।

HSVP की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पात्र डिफॉल्टर निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं लेता है तो उसके मामले में लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें संबंधित प्लॉट के दोबारा अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

हालांकि किसी प्लॉट पर कार्रवाई संबंधित मामले की परिस्थितियों और लागू नियमों के आधार पर ही होगी। इसलिए आवंटियों को अपने मामले की स्थिति पोर्टल या संबंधित एस्टेट कार्यालय से जांचने की सलाह दी गई है।

गुरुग्राम के 53 सेक्टरों में योजना के तहत 494.49 करोड़ रुपए से अधिक की छूट का आंकड़ा सामने आने से बड़ी संख्या में प्लॉटधारकों को राहत मिलने की संभावना है। खासतौर पर लंबे समय से एन्हांसमेंट राशि और उससे जुड़े विवादों का सामना कर रहे पात्र आवंटियों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

HSVP प्रशासन ने सभी पात्र आवंटियों से 31 दिसंबर 2026 से पहले निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और अपने लंबित मामलों का समाधान कराने की अपील की है।

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