करनाल में नवजात मिलने के बाद नाबालिग मां का पता चला, युवक पर पॉक्सो के तहत केस

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Karnal news

करनाल। मुनक थाना क्षेत्र में 24 सितंबर को लावारिस हालत में नवजात मिलने के बाद उसकी मां के नाबालिग होने की जानकारी सामने आई है। बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप पर पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर राहुल नाम के युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।

जिला बाल कल्याण समिति को भेजी गई सूचना के अनुसार, गांव में एक घर के पास नवजात मिला था। ग्रामीण उसे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले गए। बाद में बच्चे को उपचार के लिए करनाल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान समिति को पता चला कि नवजात की मां की उम्र 18 वर्ष से कम है और वह भी अस्पताल में भर्ती है।

बाल कल्याण समिति की एक सदस्य 25 सितंबर को अस्पताल पहुंची और लड़की से बातचीत की। समिति के अनुसार, लड़की ने अपने लिखित बयान में राहुल का नाम लिया। उसने संबंध अपनी इच्छा से बनने की बात कही और आगे कार्रवाई नहीं चाहने की इच्छा जताई। उसने अपने माता-पिता के साथ रहने की बात भी कही।

समिति ने पुलिस को भेजे पत्र में कहा कि नाबालिग से जुड़े ऐसे मामले में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। समिति के अनुसार, लड़की की ओर से सहमति की बात कहने के बावजूद पुलिस को कानून के तहत आरोपों की जांच करनी होगी। समिति ने बच्चे की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के साथ कार्रवाई की जानकारी साझा करने को कहा।

समिति के पत्र के आधार पर मुनक थाना पुलिस ने 25 सितंबर को राहुल के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज किया। आरोपों और घटनाक्रम की जांच जारी है। नवजात और नाबालिग की पहचान गोपनीय रखी गई है।

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