गोहाना में युवक की मौत के मामले में आरोपी को जमानत, पांच पौधे लगाकर दो साल देखभाल करने की शर्त

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Sonipat News

सोनीपत जिले के गोहाना में नशीले पदार्थ की कथित ओवरडोज से युवक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू को शर्तों के साथ जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र ने आदेश में पांच पौधे लगाने और दो वर्षों तक उनकी नियमित देखभाल करने की शर्त रखी है। आरोपी को पौधरोपण और देखभाल के प्रमाण भी अदालत में प्रस्तुत करने होंगे।

अदालत ने 7 अक्टूबर को जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सोनू को संबंधित इलाका या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड भरने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने उसकी याचिका मंजूर की।

मामला थाना शहर गोहाना में 9 जून 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 177 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मोहित, निवासी गढ़ी उजाले खां, ने पुलिस को बताया था कि उसका दोस्त कुलदीप नशीले पदार्थ का सेवन करता था। शिकायत के अनुसार, 24 मई को दोनों मोटरसाइकिल से घर से निकले थे।

मोहित का आरोप है कि कुलदीप आर्य नगर से राजेश और अशोक उर्फ डुग्गी नामक युवकों से 500-500 रुपये का नशीला पदार्थ लेकर आया था। इसके बाद उसने सेक्टर-7 की झाड़ियों में उसका सेवन किया। मोहित के मुताबिक, बार-बार कहने के बावजूद कुलदीप घर लौटने को तैयार नहीं हुआ तो वह उसे वहीं छोड़कर चला गया।

अगले दिन, 25 मई को कुलदीप का शव झाड़ियों में मिला। शुरुआती तौर पर उसकी मौत का कारण अत्यधिक नशीले पदार्थ का सेवन माना गया था। मामले में पुलिस ने 10 जून को सोनू को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में सोनीपत जेल भेज दिया गया।

हिरासत में रहने के दौरान सोनू ने अपने वकील के माध्यम से नियमित जमानत की याचिका दाखिल की थी। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए पौधरोपण की शर्त भी जोड़ी। आदेश के अनुसार, केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं होगा; आरोपी को दो साल तक उनकी देखभाल करनी होगी और इसके सबूत अदालत को देने होंगे।

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