बिजली निगम में प्रमोशन के लिए सेफ्टी कोड टेस्ट अनिवार्य, 6 महीने में पास नहीं किया तो रुकेंगे वित्तीय लाभ

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DHBVN

हरियाणा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा और विभागीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम फैसला लिया है। निगम ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सेफ्टी कोड टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित छह महीने की अवधि में यह परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके वित्तीय लाभ रोक दिए जाएंगे।

निगम के इस फैसले का उद्देश्य तकनीकी कर्मचारियों को बिजली से जुड़े कार्यों के दौरान सुरक्षा नियमों की बेहतर जानकारी देना और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की आशंका कम करना है। बिजली वितरण से जुड़े कामों में कर्मचारियों को अक्सर जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

नई व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारियों को प्रमोशन से संबंधित पात्रता पूरी करने के साथ सेफ्टी कोड टेस्ट भी उत्तीर्ण करना होगा। इसके लिए छह महीने का समय निर्धारित किया गया है। तय अवधि में परीक्षा पास नहीं करने वाले कर्मचारियों के वित्तीय लाभ प्रभावित होंगे।

इस फैसले से तकनीकी कर्मचारियों के लिए सेफ्टी कोड की जानकारी और परीक्षा पास करना विभागीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों, कार्यस्थल पर बरती जाने वाली सावधानियों और बिजली के उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल से संबंधित निर्धारित मानकों की जानकारी हासिल करनी होगी।

निगम का यह कदम तकनीकी कर्मचारियों की कार्यक्षमता के साथ उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि, परीक्षा के पाठ्यक्रम, आयोजन की तारीखों और किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए गए विवरण में नहीं दी गई है।

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