हरियाणा। लेडी टीचर मनीषा से जुड़े मामले में एक बार फिर जांच का रास्ता खुल गया है। मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मामले की दोबारा जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ेगी।
अदालत ने जांच प्रक्रिया को लेकर वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से मामले की दोबारा जांच कराने को कहा गया है। इस आदेश के बाद जांच एजेंसी को मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की फिर से पड़ताल करनी होगी।
मामले की दोबारा जांच के दौरान पहले की जांच में सामने आए तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जांच के दौरान किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया था और किन बिंदुओं पर आगे जांच की आवश्यकता है।
क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में होने वाली जांच के निष्कर्षों पर नजर रहेगी।
अदालत के इस आदेश से मनीषा मामले की जांच फिर शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, दोबारा जांच की समयसीमा और अधिकारी के नाम से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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