मनीषा मौत मामले में CBI को फिर से जांच के आदेश, कोर्ट ने खारिज की क्लोजर रिपोर्ट

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Manisha Death Case

भिवानी। जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद मनीषा के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद फिर से जगी है।

पिता संजय की याचिका हुई मंजूर

अदालत के फैसले के बाद मनीषा के पिता संजय ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका मंजूर होने से परिवार में न्याय की उम्मीद जगी है। परिवार लंबे समय से मामले की निष्पक्ष जांच और बेटी की मौत से जुड़े सवालों के जवाब मिलने की मांग कर रहा है।

CBI को दोबारा जांच करनी होगी

CBI ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार मामले की दोबारा जांच की जाएगी। इससे मनीषा की मौत से जुड़े तथ्यों और जांच के दौरान सामने आए पहलुओं की फिर से पड़ताल होगी।

परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद

अदालत के इस आदेश को मनीषा के परिवार के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, दोबारा जांच में कौन से नए तथ्य सामने आते हैं और जांच एजेंसी किन पहलुओं पर ध्यान देती है, यह आगे स्पष्ट होगा।

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