हरियाणा में 2,651 राशन डिपो के लिए आवेदन का अवसर, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

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Haryana Ration Depot

हरियाणा में खाली पड़े 2,651 राशन डिपो के लाइसेंस आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10 अक्टूबर को आवेदन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। कुल डिपो में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित गांव या वार्ड का निवासी होना, 12वीं पास होना और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र भी अनिवार्य है। आवेदन हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in के माध्यम से किए जा सकेंगे।

अभ्यर्थियों को पोर्टल पर लॉगिन करके ‘न्यू एफपीएस लाइसेंस’ सेवा चुननी होगी। इसके बाद एचपीडीएस पोर्टल पर ‘चेक वैकेंसी’ विकल्प से अपने गांव या वार्ड में उपलब्ध रिक्ति देख सकेंगे। परिवार पहचान पत्र की आईडी दर्ज कर अपना नाम चुनने पर उससे जुड़ी जानकारी स्वतः भर जाएगी।

आवेदक को प्रस्तावित दुकान का पता और अन्य आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पूरा होने पर मिलने वाला एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी नंबर की मदद से आगे आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

आवेदन के साथ 12वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर, अनुशंसा पत्र और आय संबंधी दस्तावेज देने होंगे। दुकान का किरायानामा, लीज या मालिकाना हक का प्रमाण, साइट मैप और निर्धारित घोषणापत्र भी आवश्यक होंगे।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक प्रस्तावित दुकान और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। इस दौरान आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि मौके पर उपलब्ध रहना चाहिए। मूल दस्तावेज तथा स्वप्रमाणित प्रतियां भी तैयार रखनी होंगी। लाइसेंस जारी करने का अंतिम निर्णय सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी करेगा।

विभाग के उपनिदेशक सुरेंदर सैनी के अनुसार, प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र परिवारों तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है। महिलाओं के लिए आरक्षण से उन्हें भी राशन डिपो संचालन के माध्यम से आजीविका शुरू करने का अवसर मिलेगा।

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