सिरसा में नर्सरियों पर प्रशासन की सख्ती, लाइसेंस और तय नियमों के बाद ही होगा कारोबार

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Sirsa News,

हरियाणा के सिरसा जिले में नर्सरी कारोबार को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने नई नीति लागू कर दी है। अब जिले में बिना लाइसेंस के कोई भी नर्सरी संचालित नहीं की जा सकेगी। प्रशासन के रडार पर करीब 50 नर्सरियां हैं, जिनका सत्यापन और नियमानुसार पंजीकरण कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अवैध कारोबार पर रोक लगाना है।

नई व्यवस्था के तहत नर्सरी संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके अलावा पौधों की खरीद-बिक्री, गुणवत्ता और रिकॉर्ड से जुड़े नियमों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। प्रशासन समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नर्सरियां तय मानकों के अनुसार कार्य कर रही हैं।

नई नीति के लागू होने के बाद पौधों की कीमतों पर भी निगरानी रखी जाएगी। मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों को रोकने के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध हो सकें। अधिकारियों का मानना है कि इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों का विश्वास भी मजबूत होगा।

प्रशासन ने नर्सरी संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते लाइसेंस और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आम नागरिकों से भी प्रमाणित और लाइसेंसधारी नर्सरियों से ही पौधे खरीदने की सलाह दी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति से पौधारोपण अभियानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रमाणित नर्सरियों से गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध होंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कारोबार को बाधित करना नहीं, बल्कि उसे अधिक व्यवस्थित और उपभोक्ता हितैषी बनाना है।

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