सोनीपत में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान कटाई पर रोक, मंडियों में टोकन से मिलेगी एंट्री

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Sonipat

सोनीपत जिला प्रशासन ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद और मंडियों में यातायात व्यवस्थित रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त नेहा सिंह के आदेश के अनुसार, ये निर्देश 29 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक जिले में लागू रहेंगे। प्रशासन ने धान कटाई का समय तय करने के साथ मंडियों में वाहनों की एंट्री के लिए भी व्यवस्था बनाई है।

आदेश के तहत शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई नहीं की जा सकेगी। कंबाइन से कटाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने किसानों को पकी हुई फसल ही काटने और धान को मंडी ले जाने से पहले अच्छी तरह सुखाने की सलाह दी है।

धान खरीद केंद्रों पर फसल में नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत तय की गई है। प्रशासन के मुताबिक, अधिक नमी वाला धान लेकर आने पर किसानों को बिक्री में परेशानी हो सकती है। इसलिए किसानों से कहा गया है कि वे मंडी में फसल लाने से पहले उसकी नमी का ध्यान रखें।

मंडियों में एक साथ बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने से जाम की स्थिति न बने, इसके लिए प्रवेश टोकन और समय-सारणी के आधार पर होगा। वैध गेट पास या टोकन वाले वाहनों को उनके तय समय पर ही अंदर जाने दिया जाएगा। मंडी के रास्तों और आसपास की सड़कों पर वाहन खड़े करने पर भी रोक रहेगी। पुलिस और मंडी प्रशासन को यातायात सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इन व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और मार्केट कमेटी की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। उपायुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसानों और वाहन चालकों से तय समय तथा मंडी प्रवेश व्यवस्था का पालन करने को कहा गया है।

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