हरियाणा के सोनीपत जिले में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही जींस वॉशिंग और डाइंग यूनिटों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में दाखिल ताजा स्टेटस रिपोर्ट में बोर्ड ने बताया कि जांच के दौरान बिना वैध सहमति के संचालित पाई गईं छह यूनिटों में से पांच को सील कर दिया गया है। वहीं, छठी यूनिट को बंद कराने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के पास भेजी गई है।
बिना अनुमति चल रही थीं यूनिटें
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में जिले में छह ऐसी जींस वॉशिंग और डाइंग यूनिटें सामने आईं, जो आवश्यक अनुमति के बिना संचालित की जा रही थीं। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बोर्ड ने पांच यूनिटों को सील कर दिया। छठी यूनिट के खिलाफ भी बंद करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
पर्यावरणीय मुआवजे की तैयारी
बोर्ड अब इन यूनिटों के संचालित होने की वास्तविक अवधि का पता लगाने में जुटा है। इसके लिए बिजली विभाग और जिला आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है। इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित यूनिटें कब से चल रही थीं।
संचालन अवधि के आधार पर तय होगा मुआवजा
यूनिटों के संचालन की शुरुआत की तारीख और अवधि स्पष्ट होने के बाद पर्यावरणीय मुआवजे की गणना की जाएगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना और नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
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