पलवल में देर रात शोर पर सख्ती, प्रशासन ने लागू किए नए नियम

9
Palwal DJ ban

रात 10 बजे के बाद तेज आवाज पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा के पलवल जिले में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य आम लोगों को शांति प्रदान करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

जिला उपायुक्त के निर्देशों के तहत इस नियम को लागू कराने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी रखेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगी। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अक्सर देखा जाता है कि देर रात तक चलने वाले डीजे और लाउड म्यूजिक से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा, आयोजकों को भी पहले से अनुमति लेने और निर्धारित समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। इस पहल से जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Loading