हिसार जेल से अस्थायी राहत पर बाहर आया राधेश्याम, आज जमानत पर फैसला

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Hisar jail case

हरियाणा के हिसार से एक अहम मामला सामने आया है, जहां जीएसटी चोरी के आरोप में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद परमगुरु राधेश्याम को अस्थायी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें पत्नी के इलाज के लिए कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी है।

जानकारी के अनुसार, राधेश्याम को जीएसटी से जुड़े एक कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिसार जेल में बंद थे। इस बीच उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्होंने अदालत से राहत की गुहार लगाई थी। अदालत ने मानवीय आधार पर उनकी अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से बाहर आने की अनुमति दे दी।

बताया जा रहा है कि राधेश्याम अपनी पत्नी के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें वापस जेल में लौटना होगा। इस बीच, उनके वकील ने नियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।

मामले की जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं और जीएसटी चोरी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बचाव पक्ष का दावा है कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्हें न्याय मिलेगा।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें एक ओर आर्थिक अपराध का पहलू है, तो दूसरी ओर मानवीय आधार पर दी गई राहत भी शामिल है। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी है, जो यह तय करेगा कि राधेश्याम को नियमित जमानत मिलती है या नहीं।

फिलहाल, यह मामला कानून और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन का एक उदाहरण बनकर सामने आया है।

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