विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान समस्याओ के समाधान पर दिया गया प्रशिक्षण

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Training Program
सफीदों, (एस• के• मित्तल) : सफीदों के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम पुलकित मल्होत्रा के मार्गदर्शन में गहन पुनरीक्षण -2026 अभियान के तहत 35-सफीदों विधानसभा क्षेत्र के सभी सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार मे विशेष गहन पुनरीक्षण -2026 अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान करने को लेकर चुनाव कार्यालय के कानूनगो नरेश कुमार द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के किसी भी स्थिति में नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा। इस दौरान कानूनगो नरेश कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में दिए गए निर्देशों पूरी गंभीरता पालन किया जाए। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे समय रहते घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी नोटिस वितरित करें। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपने संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि पात्र पाए जाने पर उनका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 30 अगस्त तक पात्र नागरिक नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में आवश्यक संशोधन भी करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से अपना नाम हटवाना चाहता है, तो वह भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बताया कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे। बीएलओ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ करें, ताकि पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में यदि किसी मतदाता को नोटिस प्राप्त हुआ है तो वह निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए। साथ ही जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा जो पात्र हैं, वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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