हरियाणा के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों के लिए हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक यानी हरको बैंक ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। योजना के तहत प्रदेश के करीब पांच लाख केसीसी धारक किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 50 हजार रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों और इफको-टोकियो सामान्य बीमा कंपनी के साथ समझौता किया गया है।
सोमवार को हरको बैंक के प्रबंध निदेशक सुशील सारवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में योजना को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में लागू इस योजना का कुल प्रीमियम प्रति किसान एक रुपए 90 पैसे निर्धारित किया गया है। इसमें एक रुपए 27 पैसे बैंक वहन करेगा, जबकि किसान का हिस्सा केवल 63 पैसे होगा।
योजना में दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50 हजार रुपए के भुगतान का प्रावधान है। दोनों आंखों अथवा दोनों अंगों की क्षति होने पर भी इतनी ही राशि का बीमा लाभ मिलेगा। वहीं, एक आंख या एक अंग की क्षति की स्थिति में 25 हजार रुपए का भुगतान निर्धारित किया गया है।
इस तरह बीमा राशि दुर्घटना के परिणाम के अनुसार अलग-अलग रखी गई है। अधिकतम कवर 50 हजार रुपए है, जबकि योजना में बताई गई एक आंख या एक अंग की क्षति वाली श्रेणी के लिए इसका आधा भुगतान मिलेगा। किसानों के प्रीमियम का बड़ा हिस्सा बैंक की ओर से वहन किया जाएगा।
दावा प्रक्रिया के लिए दुर्घटना होने के 120 दिनों के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देना अनिवार्य बताया गया है। दावे के साथ क्लेम फॉर्म और पुलिस रिपोर्ट जैसे दस्तावेज देने होंगे। दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
योजना का दायरा करीब पांच लाख केसीसी धारक किसानों तक बताया गया है। समझौते में हरको बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और बीमा कंपनी शामिल हैं। दुर्घटना की सूचना निर्धारित समय के भीतर देने का प्रावधान दावा प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
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