मसीत के सरपंच अशोक कुमार निलंबित, बिना अनुमति रास्ते का विस्तार कराने के आरोप पर कार्रवाई

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Rewari News

रेवाड़ी जिले के डहीना खंड के गांव मसीत के सरपंच अशोक कुमार को डीसी अभिषेक मीणा ने निलंबित कर दिया है। उन पर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रास्ते का निर्माण एवं विस्तार कराने का आरोप है। आठ अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में शिकायत की जांच, एसडीएम कोसली की रिपोर्ट और सरपंच के जवाब के आधार पर कार्रवाई की गई है।

गांव निवासी हजारी लाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई थी। शिकायत में पंचायत की बचत भूमि के प्लॉट नंबर 277 और 364 पर रास्ता नंबर आर-20 का निर्माण तथा विस्तार करा नेका आरोप लगाया गया था। इसके लिए पूर्व प्रशासनिक या तकनीकी स्वीकृति नहीं लेने और पंचायत को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का भी आरोप था।

एसडीएम कोसली की 20 मई की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अशोक कुमार ने आठ जुलाई को जवाब दिया और निजी सुनवाई में कहा कि उन्होंने रास्ता नंबर 144 को पक्का कराया था। उन्होंने आर-20 की मरम्मत या नया निर्माण कराने से इनकार करते हुए आरोपों को निराधार बताया।

सरपंच ने यह भी कहा कि संबंधित न्यायालयीन मामले में पंचायत पक्षकार नहीं है और उसे कोई अदालती आदेश नहीं मिला था। उन्होंने नियमों की जानकारी नहीं होने से गलती होने की बात कही, लेकिन जानबूझकर लापरवाही से इनकार किया।

इसके बाद मांगी गई टिप्पणी में एसडीएम की छह अक्टूबर की रिपोर्ट ने आर-20 को रास्ता नंबर 144 से जोड़ने के लिए बिना अनुमति विस्तार होने की बात कही। रिकॉर्ड में रास्ता नंबर 144 की चौड़ाई 11 फीट बताई गई। डीसी ने जवाब संतोषजनक नहीं मानते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत निलंबन किया।

निलंबन के दौरान अशोक कुमार पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगे। बीडीपीओ डहीना को उनसे चार्ज, संपत्ति और सामान लेकर धारा 51(2) के तहत बहुमत प्राप्त पंच को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

अशोक कुमार ने कहा कि उन्हें निलंबन की जानकारी नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे।

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