भिवानी में खेत जा रहे राजमिस्त्री को पिकअप ने मारी टक्कर, अस्पताल में मौत; तीन बच्चों के पिता थे कृष्ण कुमार

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Bhiwani News

भिवानी : जिले के नंदगांव में खेत की तरफ पैदल जा रहे 52 वर्षीय राजमिस्त्री को पिकअप गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पहले नंदगांव पीएचसी और बाद में भिवानी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नंदगांव निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नंदगांव निवासी कमल ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता कृष्ण कुमार की उम्र करीब 52 वर्ष थी और वह राजमिस्त्री का काम करते थे। परिवार में उनके तीन बच्चे हैं।

कमल के मुताबिक उसके पिता घर से खेत की तरफ पैदल जा रहे थे। जब वह गांव में आईटीआई के नजदीक पहुंचे तो पीछे से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पिकअप चालक गाड़ी को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। इसी दौरान गाड़ी ने पीछे से उसके पिता को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कृष्ण कुमार सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं।

परिवार के मुताबिक हादसे में शामिल पिकअप एक गैस एजेंसी से संबंधित थी। दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए।

कमल का आरोप है कि भीड़ एकत्रित होने के दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल कृष्ण कुमार को उपचार के लिए नंदगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

पीएचसी में प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए भिवानी के नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया।

कृष्ण कुमार की मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। वह राजमिस्त्री का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे और तीन बच्चों के पिता थे।

घटना के बाद मृतक के बेटे कमल ने पुलिस को शिकायत देकर पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस अब हादसे की परिस्थितियों और पिकअप चालक की भूमिका की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों की भी जांच की जाएगी। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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