चंडीगढ़ में हुए एक सड़क हादसे के मामले में अदालत ने मृतक के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए ₹43.88 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा सुनाया गया, जिसमें हादसे के लिए कार चालक के साथ-साथ बीमा कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
मामले के अनुसार, कुछ समय पहले शहर में एक कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिसमें स्कूटर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच की।
अदालत ने पाया कि दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। इसके आधार पर कार चालक को दोषी माना गया। साथ ही, वाहन बीमित होने के कारण संबंधित बीमा कंपनी को भी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसों में पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता मिलना बेहद जरूरी है, ताकि वे इस कठिन समय में खुद को संभाल सकें।
फैसले के तहत ₹43.88 लाख की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी। यह मुआवजा उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक सख्त संदेश देते हैं। यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है।
फिलहाल, इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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