बीमा कंपनी को बड़ा झटका, उपभोक्ता आयोग ने क्लेम लौटाने के दिए निर्देश

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मोहाली के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को बड़ा झटका देते हुए ग्राहक के पक्ष में निर्णय सुनाया है। आयोग ने कंपनी को क्लेम राशि लौटाने के साथ-साथ अतिरिक्त मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

मामले के अनुसार, उपभोक्ता ने बीमा पॉलिसी के तहत दावा किया था, लेकिन कंपनी ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों और प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया।

आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने के लिए दिए गए कारण संतोषजनक नहीं थे और यह उपभोक्ता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार था। इस आधार पर आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह लगभग 3.72 लाख रुपये की क्लेम राशि उपभोक्ता को लौटाए।

इसके अलावा, आयोग ने मानसिक पीड़ा और असुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी को अतिरिक्त मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों को ग्राहकों के प्रति पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।

यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के निर्णय से बीमा कंपनियों को अपने कार्यों में अधिक जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का संदेश मिलता है।

आयोग के इस आदेश के बाद संबंधित बीमा कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

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