अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को दिए जा रहे हैं अनेक लाभ : एसडीएम पुलकित मल्होत्रा

2
Fish Farming Scheme

सफीदों, (एस• के• मित्तल) : अनुसूचित जाति के नागरिकों के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में अनेक प्रकार के अनुदान व लाभ दिये जा रहे है। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए मछली पालन के लिए प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों सरकारी जलाश्यों पर मान्य होगा। यह राशि केवल प्रथम वर्ष की पटा राशि पर प्रदान की जाएगी तथा अनुदान की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर पर दो लाख रुपये प्रति लाभार्थी होगी। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि मछली पालन के लिए द्वितीय एवं आगामी वर्षों की पट्टा राशी पर विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 40 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान केवल पंचायती तालाबों सरकारी जलाश्यों पर मान्य होगा। इस मद के तहत द्वितीय वर्ष से पांचवें वर्ष तक पट्टा राशि पर अनुदान प्रदान किया जायेगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर पर एक लाख साठ हजार रुपये प्रति लाभार्थी होगी। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि मछली पकड़ने के ठेके पर अनुदान के तहत विभाग द्वारा अधिसूचित पानी (नदी, नहरें तथा ड्रेन) में मछली पकड़ने के अधिकारों की नीलामी प्रतिवर्ष की जाती है। अधिसूचित पानी में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्वीकृत बोली की 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये है। खाद-खुराक पर अनुदान के अंतर्गत मत्स्य पालक को खाद-खुराक पर कुल लागत रुपये एक लाख 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का 60 प्रतिशत या धनराशि 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) अनुदान रूप में प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर पर 3 लाख 60 हजार रुपये प्रति लाभार्थी होगी। उन्होंने बताया कि जाल खरीद पर अनुदान के तहत विभाग द्वारा लाभार्थी को मछली पकडने व मत्स्य पालन हेतु जाल खरीद पर 40 हजार रुपये के जाल खरीद पर 60 प्रतिशत या धनराशि 24 हजार रुपये प्रति लाभार्थी (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। रेहड़ी, स्टोव/गैस, चूल्हा, बर्तन आदि सहित पर अनुदान के तहत मत्स्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को मछली एवं मछली उत्पाद की बिक्री के लिए रेहड़ी (स्टोव/गैस ,चूल्हा, बर्तन आदि सहित) इत्यादि पर अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। इस मद में 60 हजार रुपये की रेहड़ी (स्टोव/गैस चूल्हा, बर्तन आदि सहित) की खरीद पर 60 प्रतिशत या अधिकतम धनराशि 36 हजार रुपये प्रति लाभार्थी (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।

Loading