गुरुग्राम लेडी बाइकर केस में कल्याण बैंसला और लवनीश आज कोर्ट में होंगे पेश, सिया ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए बयान

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Gurugram Lady Biker Case

गुरुग्राम : लेडी बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला और उसके साथी लवनीश को गुरुग्राम पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक दोनों को राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया था। गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान कल्याण ने भागने की कोशिश की और गिरने से उसके हाथ में चोट लग गई। वहीं सिया ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए।

मंगलवार रात मीडिया से बातचीत में सिया ने कहा कि उसने कोर्ट के सामने घटना से जुड़ी पूरी जानकारी रखी है। उसने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और कार में मौजूद अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करने को कहा।

सिया ने कल्याण बैंसला के मीडिया इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों की ओर से की जा रही टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि कुछ लोग उस पर घटना को लेकर “विक्टिम कार्ड” खेलने और सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मामला उठाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे उसने खारिज किया।

सिया ने कहा कि वह अपनी बात और अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। उसने बताया कि वह 2022 में दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र से नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुकी है। उसके मुताबिक घटना के बाद वह शुरुआत में अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में पहचान सामने आ गई।

सिया ने आरोप लगाया कि जिस तरह से कार से बाइक को टक्कर लगी, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। उसने कोर्ट के सामने भी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप की कानूनी जांच और निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

घटना में लगी चोटों को लेकर सिया ने अपने घुटनों का एक्स-रे करवाने की जानकारी भी दी है। उसका कहना है कि सुरक्षा उपकरण पहने होने के कारण उसे गंभीर नुकसान से बचने में मदद मिली।

मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कल्याण बैंसला के साथ घटना के समय कार में मौजूद लवनीश को भी गिरफ्तार किया है। DCP ईस्ट संदीप कुमार के अनुसार आरोपियों की तलाश के लिए तीन पुलिस टीमें बनाई गई थीं।

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कार सवार लोगों पर उसका पीछा करने, टिप्पणी करने और आपत्तिजनक इशारे करने के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 और 79 भी जोड़ी गई हैं।

इसके अलावा पुलिस ने केस में BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधान भी जोड़ा है। इन धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होगा।

पुलिस के अनुसार घटना के बाद कल्याण अपने घर पहुंच गया था। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आने और उसका वीडियो वायरल होने के बाद उसने मीडिया से बातचीत भी की थी। पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद वह वहां से निकल गया था।

इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज की और कल्याण तथा लवनीश को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद एक स्थान पर रुकने के दौरान कल्याण ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान गिरने से उसके हाथ में चोट लगी।

इस मामले में कल्याण पहले मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए टक्कर को दुर्घटना बता चुका है और जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने के आरोप से इनकार कर चुका है। वहीं सिया ने उसका पीछा करने और जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के इन दावों की सत्यता पुलिस जांच और उपलब्ध वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।

पुलिस CCTV और घटना से जुड़े वीडियो, शिकायतकर्ता के बयान तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। अब गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

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