चंडीगढ़: हरियाणा सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से जन्मतिथि सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जिन लाभार्थियों के पास जन्मतिथि संबंधी प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन का प्रावधान किया जाएगा।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ऐसे मामलों में लाभार्थी के बड़े बेटे या बड़ी बेटी की आयु के आधार पर जन्मतिथि का सत्यापन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन बुजुर्गों और पात्र नागरिकों को सुविधा देना है, जिनके पास पुराने रिकॉर्ड या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से वास्तविक पात्र लाभार्थियों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ दिया जाएगा। जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन के नियम भी स्पष्ट किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण: यह व्यवस्था सरकारी स्तर पर प्रस्तावित/तैयारी के चरण में है। अंतिम नियम और प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही लागू होगी।
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