हरियाणा BJP अध्यक्ष पर लगे गैंगरेप आरोप खत्म, पुलिस ने केस किया बंद

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Haryana BJP president

सबूत नहीं मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट; युवती ने बड़ौली–मित्तल पर शराब पिलाकर रेप का लगाया था आरोप

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज गैंगरेप का मामला पुलिस ने बंद कर दिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में आरोपों की पुष्टि करने लायक ठोस सबूत नहीं मिल पाए, जिसके चलते क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। यह मामला प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा।

पीड़िता युवती ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता बड़ौली और मित्तल ने उसे शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपों को पुष्ट करने वाले पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आए।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि युवती के बयान और अन्य उपलब्ध तथ्यों में विरोधाभास पाए गए। मेडिकल जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी रेप की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अलावा, घटनाक्रम से जुड़े स्वतंत्र गवाह भी सामने नहीं आए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है।

क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब अंतिम फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत चाहे तो रिपोर्ट स्वीकार कर सकती है या फिर आगे की जांच के आदेश भी दे सकती है। वहीं, पीड़िता को भी कानूनी तौर पर क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है।

इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। दूसरी ओर, भाजपा की ओर से शुरू से ही आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था। पार्टी नेताओं का कहना था कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।

पुलिस द्वारा केस बंद किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक अदालत अंतिम आदेश नहीं देती, तब तक मामला पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाएगा।

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