संदीप सिंह मामले में महिला कोच ने धमकियों का आरोप लगाया, नई धाराओं की मांग पर 4 नवंबर को सुनवाई

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Haryana News

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली जूनियर महिला कोच ने नया वीडियो जारी किया है। उन्होंने संदीप सिंह के स्टाफ पर कोर्ट परिसर और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देने का आरोप लगाया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार पर संदीप सिंह को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं।

महिला कोच का कहना है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दबाव में रखने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मामले की सुनवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि करीब तीन साल में उनके बयान और जिरह की प्रक्रिया उचित तरीके से आगे नहीं बढ़ी। ये महिला कोच के आरोप हैं, जिन पर संबंधित पक्षों की नई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

कोच ने संदीप सिंह को विदेश जाने की अनुमति मिलने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ऐसी अनुमति की जानकारी उन्हें या उनके वकीलों को नहीं दी जाती। संदीप सिंह 4 अक्टूबर को मेलबर्न में आयोजित इंटरनेशनल हॉकी कप कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।

मामला वर्ष 2022 का है। महिला कोच ने शिकायत में आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर बुलाकर यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया था। संदीप सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए शिकायत को झूठा और अपने खिलाफ साजिश बताया था।

मामले में फिलहाल आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत कार्यवाही चल रही है। महिला कोच ने अदालत से धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित धाराएं भी लागू होनी चाहिए।

इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने भी संबंधित धाराएं जोड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी। अब महिला कोच की अर्जी पर चंडीगढ़ की अदालत में 4 नवंबर को सुनवाई होनी है। धाराएं जोड़ने के संबंध में निर्णय अदालत करेगी।

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