करनाल में 15 वर्षीय छात्रा से कथित यौन हिंसा का केस, रिश्ते की ताई समेत 2 पर मामला दर्ज; नहर में फेंकने की धमकी का आरोप

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Karnal POCSO Case

करनाल : मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय छात्रा के साथ कथित यौन हिंसा और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला और युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में अप्रैल और जून में दो अलग-अलग घटनाओं का आरोप लगाया गया है।

पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बताया कि उसकी बेटी गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा है। आरोप है कि 11 अप्रैल की शाम जब परिवार के अन्य सदस्य खेत में काम के लिए गए हुए थे, तब रिश्ते की ताई ने जरूरी काम बताकर किशोरी को अपने घर बुलाया।

शिकायत के अनुसार किशोरी वहां पहुंची तो कमरे में एक युवक पहले से मौजूद था। आरोप है कि महिला किसी बहाने से बाहर चली गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद युवक ने किशोरी के साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की।

पिता का आरोप है कि घटना के बाद किशोरी ने इसका विरोध किया तो उसे किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल जाते समय उसे नहर में फेंकने की धमकी भी दी गई। डर के कारण किशोरी ने उस समय परिवार को घटना की जानकारी नहीं दी।

शिकायत में दूसरी घटना 6 जून की बताई गई है। आरोप है कि उस दिन महिला ने किशोरी को दोबारा अपने घर बुलाया। किशोरी ने पहले यह पूछा था कि घर में कोई अन्य व्यक्ति तो मौजूद नहीं है। भरोसा मिलने के बाद वह वहां चली गई।

पिता के अनुसार कुछ समय बाद एक युवक वहां पहुंचा। शिकायत में आरोप है कि महिला ने एक बार फिर किशोरी को युवक के साथ कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद किशोरी के साथ दोबारा कथित यौन हिंसा की गई और घटना के बारे में किसी को बताने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।

शिकायतकर्ता के मुताबिक बाद में किशोरी को आरोपी युवक के नाम और उसके निवास स्थान के बारे में जानकारी मिली। पिता ने शिकायत में कुछ अन्य लोगों की भूमिका पर भी संदेह जताया है। पुलिस इन आरोपों और घटनाक्रम में संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

पिता का कहना है कि घटनाओं के बाद उसकी बेटी डरी-सहमी रहने लगी। उसने बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत 14 सितंबर को करनाल के पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। इसके बाद शिकायत को डीएसपी घरौंडा के माध्यम से जांच के लिए मधुबन थाना भेजा गया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने 21 सितंबर को मामला दर्ज किया।

मधुबन थाना पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 और 351(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्रवाई की है। मामले की जांच एएसआई सरोज को सौंपी गई है।

पुलिस अब किशोरी के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। नाबालिग पीड़िता की पहचान और उससे जुड़ी पहचान उजागर करने वाली जानकारियां गोपनीय रखी गई हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

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