करनाल में 11 वर्षीय बच्ची से कथित यौन हिंसा, पड़ोसी युवक पर धमकाने का भी आरोप; POCSO के तहत केस दर्ज

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Karnal POCSO Case

करनाल : शहर में 11 वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले युवक के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

परिजनों के अनुसार घटना 7 सितंबर की है। सुबह करीब साढ़े 9 बजे बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। कुछ समय बाद उसकी मां उसे बुलाने के लिए बाहर आईं, लेकिन बच्ची वहां दिखाई नहीं दी। उन्होंने बेटी को आवाज लगाई तो कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाला युवक अपने फ्लैट से बाहर आया।

शिकायत के मुताबिक उसी दौरान बच्ची भी आरोपी के फ्लैट से बाहर निकली। परिजनों का कहना है कि उस समय बच्ची काफी डरी और घबराई हुई दिखाई दे रही थी। मां ने उससे पूछा कि वह फ्लैट में क्यों गई थी और अंदर क्या हुआ, लेकिन बच्ची ने डर के कारण तत्काल कुछ नहीं बताया और घर चली गई।

परिवार ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद बच्ची के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। उसने घर से बाहर जाकर खेलना कम कर दिया और ज्यादातर समय घर में रहने लगी। परिवार को उसकी घबराहट देखकर चिंता हुई।

करीब चार से पांच दिन बाद मां ने बच्ची से दोबारा बातचीत की और उससे परेशानी का कारण पूछा। इसके बाद बच्ची ने कथित घटना के बारे में परिवार को जानकारी दी।

शिकायत के अनुसार बच्ची ने बताया कि पड़ोसी युवक ने उसे इशारे से अपने फ्लैट में बुलाया था। आरोप है कि इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर डराया गया और उसके साथ यौन अपराध किया गया। बच्ची ने परिजनों को यह भी बताया कि घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर उसे और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी।

परिवार का आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपी की गतिविधियों के कारण बच्ची भयभीत रहती थी। इसी वजह से उसने घर से बाहर निकलना और खेलना बंद कर दिया था।

बच्ची से घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत मिलने पर एसआई सुमन लता सेक्टर-4 पुलिस चौकी पहुंचीं, जहां बच्ची के पिता अपनी पत्नी और बेटी के साथ मौजूद थे। पुलिस ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली और शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने मामले में POCSO अधिनियम की धारा 4 के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 115 और 65(1) के तहत केस दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के मामले को देखते हुए उसकी पहचान और अन्य निजी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित साक्ष्य जुटाने और घटनाक्रम की पुष्टि करने में लगी है।

मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं। पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों के संबंध में अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

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