CM सैनी के महेंद्रगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, 17 सितंबर को पूरा जिला ड्रोन के लिए रेड जोन; बिना अनुमति उड़ाने पर कार्रवाई

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Nayab Singh Saini Mahendragarh Visit

नारनौल : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 17 सितंबर को प्रस्तावित महेंद्रगढ़ दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधीश अनुपमा अंजली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे महेंद्रगढ़ जिले की राजस्व सीमा में ड्रोन और अन्य प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है।

प्रशासन के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 17 सितंबर को लागू रहेगा। इस दौरान सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जिले में ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV), माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और पैरा-मोटर समेत संबंधित उड़ने वाले उपकरणों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ड्रोन रूल्स-2021 के तहत संबंधित क्षेत्र को अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और आवागमन के दौरान हवाई सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिले में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इनमें भगवान विश्वकर्मा जयंती से जुड़ा राज्य स्तरीय समारोह, सेवा संकल्प अभियान-2026 से संबंधित कार्यक्रम और वीर गाथा व सैन्य सम्मान से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री के महेंद्रगढ़ शहर में महाराजा शूर सैनी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री के अलग-अलग कार्यक्रमों और उनके आवागमन मार्ग को देखते हुए पुलिस व प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। कार्यक्रम स्थलों के साथ उन रास्तों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनसे मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना प्रस्तावित है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान कोई व्यक्ति, संस्था या एजेंसी सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ड्रोन या प्रतिबंध के दायरे में आने वाला कोई अन्य उपकरण नहीं उड़ा सकेगी।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 और ड्रोन रूल्स-2021 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जिला प्रशासन ने कार्यक्रम से जुड़े लोगों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, संस्थाओं और अन्य संबंधित पक्षों से सुरक्षा संबंधी आदेशों का पालन करने को कहा है। यदि किसी अधिकृत कार्य के लिए ड्रोन संचालन आवश्यक है तो इसके लिए पहले सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पहले ही कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों का निरीक्षण कर चुका है। उपायुक्त अनुपमा अंजली और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने अधिकारियों के साथ महेंद्रगढ़ में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर सुरक्षा, यातायात और आमजन के प्रवेश से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की है।

कार्यक्रम स्थल पर VIP, मीडिया, महिलाओं और आम लोगों के लिए अलग-अलग जोन और प्रवेश व्यवस्था तैयार की जा रही है। भीड़ और यातायात प्रबंधन को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने लोगों से 17 सितंबर को लागू सुरक्षा प्रतिबंधों में सहयोग करने और बिना अनुमति किसी भी तरह का ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित उड़ने वाला उपकरण नहीं चलाने की अपील की है।

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