हरियाणा के Narnaul क्षेत्र के कुलताजपुर गांव के सरपंच को Punjab and Haryana High Court से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरपंच के निलंबन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
जानकारी के अनुसार, जिला उपायुक्त (DC) की ओर से सरपंच को निलंबित किए जाने के बाद मामला अदालत पहुंचा था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि प्रशासनिक कार्रवाई नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर डीसी के आदेश पर सवाल उठाए और कार्रवाई को लेकर सख्त रुख दिखाया।
अदालत ने फिलहाल निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद सरपंच को अस्थायी राहत मिल गई है। वहीं प्रशासनिक पक्ष को अदालत के सामने अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा भी तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत से जुड़े मामलों में नियमों का पालन जरूरी है और किसी भी कार्रवाई में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हाईकोर्ट का यह फैसला पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर अहम माना जा रहा है। अब अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी, जिसके बाद मामले में आगे का फैसला होगा।
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