नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, पेय पदार्थ के नाम पर परोसी जा रही थी शराब; विभाग का बड़ा एक्शन

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Chandigarh Excise Department

चंडीगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री और परोसने के नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच के बाद एक बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जबकि संबंधित शराब ठेके पर जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई के बाद शहर में शराब कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों के बीच हलचल मच गई है।

जानकारी के अनुसार, अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि ग्राहकों को सामान्य खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में ऐसा उत्पाद परोसा जा रहा है, जिसमें शराब मिलाई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ लोगों को बर्फ के गोले जैसे उत्पाद में शराब मिलाकर परोसी गई, जिससे आबकारी नियमों और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन की आशंका बनी।

मामले की जांच के लिए विभागीय टीम ने संबंधित प्रतिष्ठान और ठेके से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की। जांच में नियमों के उल्लंघन के पर्याप्त आधार मिलने के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि शराब की बिक्री और परोसने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी लाइसेंसधारकों के लिए अनिवार्य है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी देकर शराब परोसना या निर्धारित अनुमति से अलग तरीके से उसका वितरण करना गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इसी कारण संबंधित बार के लाइसेंस को रद्द करने और आर्थिक दंड लगाने का फैसला लिया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। विभाग ने अन्य लाइसेंसधारकों को भी चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल इस कार्रवाई की चर्चा पूरे शहर में हो रही है और आबकारी विभाग आगे भी निरीक्षण अभियान जारी रखने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि कानून और लाइसेंस शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी।

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