हरियाणा में शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर अस्थायी रोक

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Haryana Education Department,

हरियाणा के शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सितंबर माह तक कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय विभागीय कार्यों, शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया बताया जा रहा है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा संबंधी नए आवेदनों को सामान्य रूप से स्वीकृति नहीं दी जाएगी। विभाग का मानना है कि आगामी महीनों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता को देखते हुए कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी कारण यह अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।

हालांकि विभाग ने कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान भी रखा है। यदि किसी कर्मचारी को गंभीर चिकित्सा कारणों या मेडिकल इमरजेंसी के चलते विदेश यात्रा करनी आवश्यक हो, तो ऐसे मामलों पर अलग से विचार किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े मामलों की जांच और सत्यापन के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी। सामान्य निजी, पर्यटन या अन्य गैर-आवश्यक कारणों से विदेश यात्रा की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। आदेश का पालन सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा।

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि शैक्षणिक संस्थानों में कार्य प्रभावित न हों। आगामी समय में स्थिति की समीक्षा के बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

इस आदेश के बाद विभागीय कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय अस्थायी है और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नियमों की पुनः समीक्षा की जाएगी।

फिलहाल सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

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