अंबाला में कनाडा वर्क वीजा के नाम पर 4.60 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप, दो लोगों पर केस

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Ambala News

अंबाला सिटी में कनाडा का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर महिला से 4.60 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। गुरुनानक पुरा काजीवाड़ा निवासी रिम्पी देवी की शिकायत पर पुलिस ने सचिन खोसला और श्रीनिवास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि रकम, पासपोर्ट और दस्तावेज लेने के बाद एजेंट ने संपर्क बंद कर दिया।

शिकायत के अनुसार, दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया के जरिए रिम्पी की बातचीत सचिन खोसला से हुई थी। उसने खुद को एजेंट बताते हुए कनाडा का वर्क वीजा लगवाने का भरोसा दिया। महिला ने 22 दिसंबर को 60 हजार रुपये एडवांस भेजे। इसके बाद 26 दिसंबर को 50 हजार, 27 दिसंबर को 40 हजार और 29 दिसंबर को 14 हजार रुपये दिए।

रिम्पी के मुताबिक, जनवरी 2026 में एजेंट ने कनाडा की एक कंपनी का ऑफर लेटर व्हाट्सऐप पर भेजा। उन्होंने हस्ताक्षर करके उसे वापस भेज दिया। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज मांगे गए। मार्च में उनकी बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी कराई गई।

महिला ने बताया कि मई में पासपोर्ट संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर तीन किस्तों में 99-99 हजार रुपये लिए गए। पासपोर्ट जमा कराने के लिए वीएफएस ग्लोबल की सर्विस फीस भी भरवाई गई।

शिकायत के मुताबिक, पांच जून को पासपोर्ट एजेंट के माध्यम से जमा कराया गया। इसके बाद वीजा और पासपोर्ट की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। महिला का आरोप है कि आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके नहीं थे। दो जुलाई के बाद एजेंट ने फोन उठाना बंद कर दिया और उन्हें ब्लॉक कर दिया।

रिम्पी ने बताया कि तीन अगस्त को भी पुलिस को शिकायत और उपलब्ध साक्ष्य दिए थे। अंबाला सिटी थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को एफआईआर नंबर 423 दर्ज की है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 318(4) के तहत दर्ज हुआ है। जांच एएसआई कृष्ण लाल को सौंपी गई है।

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