चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने 58 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की सेवा संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में 3 फरवरी को जारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सेवा अभिलेखों की समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
आदेश में सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। विभाग ने कहा है कि सभी कार्रवाई न्यायालयों के निर्देशों और लागू सेवा नियमों के अनुरूप की जानी चाहिए।
सरकार ने संबंधित विभागाध्यक्षों को आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी कर्मचारी का मामला नियमों के दायरे में आता है, तो उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।
यह आदेश प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं। संबंधित कर्मचारियों के मामलों में अंतिम निर्णय लागू नियमों, न्यायालयों के आदेशों और विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा।
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