सोनीपत में पुगथला की सरपंच निलंबित: शामलात जमीन की लीज और पंचायत निधि में अनियमितताओं की जांच

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Sonipat News

सोनीपत की उपायुक्त नेहा सिंह ने पुगथला गांव की सरपंच पूनम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शामलात जमीन की लीज, पंचायत की राशि ग्राम निधि में जमा न करने और रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने से जुड़ी जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। गन्नौर के एसडीओ (सिविल) को नियमित जांच सौंपकर 30 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत के प्लॉट नंबर 4 और 12 से 16 को 25 लाख 53 हजार 498 रुपये में लीज पर देने की मंजूरी थी। आरोप है कि 22 जुलाई 2025 को इन्हें 18 लाख 33 हजार 100 रुपये में लीज पर दिया गया। रिपोर्ट में दोनों रकम का अंतर 7 लाख 20 हजार 398 रुपये बताया गया है। लीज प्रक्रिया में ग्राम सचिव या ब्लॉक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी न होने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग प्लॉटों की नीलामी और लीज से मिले कुल 32 लाख 93 हजार 700 रुपये करीब सात महीने तक ग्राम निधि से बाहर रहे। इस अवधि का ब्याज 4 लाख 85 हजार 243 रुपये आंका गया है। मंजूर रकम से कम लीज और ब्याज को जोड़कर जांच अधिकारी ने 12 लाख 5 हजार 641 रुपये की वसूली की सिफारिश की है। डीसी के आदेश में इसे फिलहाल प्रथमदृष्टया न्यूनतम नुकसान माना गया है।

बीडीपीओ की रिपोर्ट में सरपंच पर पट्टा रजिस्टर और फॉर्म-4 की रसीदें रोके रखने का भी आरोप है। आदेश के अनुसार, कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। नियमित जांच में इन तथ्यों के साथ अन्य संभावित नुकसान और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

निलंबन अवधि में पूनम पंचायत की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगी और खातों का संचालन भी नहीं करेंगी। बीडीपीओ को तीन दिन में पंचों की बैठक बुलाकर बहुमत से चुने गए पंच को रिकॉर्ड, नकदी और संपत्ति का चार्ज दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंच को भी तीन दिन में पूरा रिकॉर्ड सौंपना होगा। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नियमित जांच के बाद सामने आएगा।

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