फरीदाबाद में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय परिसर में लगने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, बिजली-पानी बिल विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मामले और अन्य सिविल मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस दौरान पक्षकार आपसी सहमति से मामलों का समाधान कर सकेंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत की खास बात यह है कि इसमें मामलों का निपटारा जल्दी और सरल प्रक्रिया के तहत किया जाता है। यहां सुनवाई के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त कोर्ट फीस नहीं ली जाती। यदि किसी मामले में पहले कोर्ट फीस जमा की गई है और मामला समझौते से निपट जाता है, तो फीस वापस मिलने का भी प्रावधान होता है।
न्यायिक अधिकारियों ने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे लोगों को लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलती है और समय व धन दोनों की बचत होती है।
लोक अदालत में विभिन्न विभागों और बैंकों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए अलग-अलग बेंच बनाई गई हैं। संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं ताकि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अपने मामलों का समाधान करवा सकें।
प्रशासन का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है।
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